Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव एक बार फिर से मुश्किल में है। अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता को तीन महीने की सजा सुनाई है। शानदार कॉमेडी से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले राजपाल यादव एक बार फिर से चेक बाउंस मामले में फंसे हैं। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए तीन महीने जेल में बिताने की सजा सुनाई है। इसके अलावा 7.35 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है।
चेक बाउंस का मामला फरवरी माह में सामने आया था, तत्कालीन सुनवाई करते हुए अदालत ने 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब उच्च अदालत ने एक बार फिर से जेल में रहने का आदेश दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान अभिनेता के रवैये को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका आचरण संदिग्ध है और उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि राजपाल यादव प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। सभी मामलों को मिलाकर यह राशि 7.35 करोड़ रुपए होती है। हालांकि, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए उन्हें दो महीने का समय दिया गया है। अदालत ने अभिनेता की पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला ?
गौरतलब है कि, चेक बाउंस का मामला साल 2010 का है। तत्कालीन राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने का फैसला लिया था इसके लिए उन्होंने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना धमाल नहीं मचा सकी और फ्लॉप साबित हुई।
दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव कर्ज की राशि समय पर नहीं लौटा सके। बताया जाता है कि अभिनेता की ओर से बार-बार रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं हो सका। इसी दौरान उनके द्वारा जारी किया गया चेक भी बाउंस हो गया। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा और लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही।
इस पूरे मामले को लेकर साल 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस होने के चलते राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को दोषी ठहराते हुए (राजपाल यादव) को 6 महीने की सजा सुनाई थी। साल 2019 में सत्र अदालत ने भी इस फैसले को सही बताया था। जिसके बाद एक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां कोर्ट ने सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए करीब 9 करोड़ रुपए की बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया था, लेकिन वे निर्धारित समय पर रकम चुकाने में असफल रहे थे।
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