Patna Coaching Firing Case: पटना फायरिंग मामले में खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस से मामले की केस डायरी भी तलब की गई है। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी।
इससे पहले सोमवार को खान सर की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़े आरोपों के मामला दर्ज हैं। कोचिंग फायरिंग मामले में पुलिस लगातार खान सर की तलाश कर रही थी।
इसके अलावा ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत का फैसला आ सकता है। इसी मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सुरक्षा गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई, उनके वकील ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस से मामले से जुड़े सबूत पेश करने को कहा। अब दोनों गार्डों की जमानत पर फैसला भी जल्द आ सकता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
हत्या की कोशिश का मामला दर्ज
पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, सुरक्षा गार्डों के बयान के आधार पर खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान खान सर ने गार्डों से गोली चलाने के लिए कहा था। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है।
उधर, रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने सोमवार को पटना में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और खान सर की गिरफ्तारी की मांग भी की। कई छात्र पोस्टर लेकर पहुंचे, जिन पर खुद को निर्दोष बताते हुए न्याय की मांग की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर अदालत की अगली सुनवाई और आने वाले फैसलों पर टिकी हुई है।
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