Ahmedabad Serial Blast Case: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट 2008 मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उच्च अदालत ने विशेष अदालत के आदेश पर मुहर लगाते हुए 38 आतंकियों की फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सिलसिलेवार बम ब्लास्ट में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, 200 ज्यादा घायलों को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
साल 2008 में 26 जुलाई को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर एक के बाद एक 21 बम धमाकों से शहर दहल उठा था। इस धमाके में 56 लोगों की जान चली गई थी साथ ही 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आतंकियों ने नरोदा, बापू नगर, सरखेज और हटकेश्वर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया था। अस्पतालों, बसों, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में बम लगाए थे।
उल्लेखनीय है कि, बमों को साइकिलों पर रखे टिफिन बॉक्स में छिपाकर रखा गया था। कई धमाकों में अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस की सिटी बस सेवा को निशाना बनाया गया, जिससे बसों के परखच्चे उड़ गए। शुरुआती सिलसिलेवार धमाकों के करीब 40 मिनट बाद, दो धमाके दो अलग-अलग अस्पतालों के परिसरों के भीतर हुए। अस्पतालों में से एक धमाका उस समय हुआ, जब शुरुआती धमाकों में घायल हुए पीड़ितों को वहां भर्ती कराया जा रहा था।
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साल 2022 में 14 साल बाद सेशन कोर्ट ने 38 आतंकियों को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इस मामले को सबसे दुर्लभ बताया और कहा था कि मौत की सजा देना उचित है। साथ ही, मारे गए और घायल लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। यह पहला मामला है, जब किसी भी केस में एक साथ 38 आरोपियों को दोषी मानते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।
बता दें कि, इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 1150 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और 8 फरवरी 2022 को 6700 से ज्यादा पन्नों का फैसला सुनाया गया था। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
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